घटना इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन की ओर से बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान हुई।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा पारित संशोधित नए टैरिफ आदेश की संवैधानिकता को बरकरार रखा था। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी है।
आज सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश (CJI) एनवी रमना ने याचिकाकर्ताओं की ओर से भारी संख्या में दस्तावेज दाखिल करने पर नाराजगी जाहिर की।
CJI ने कहा, 'आप सभी ने 51 वॉल्यूम के साथ यह अपील दायर की है। ऐसा लगता है कि इसका उद्देश्य है कि जज कुछ भी नहीं पढ़ पाएं. क्या आप हमें आतंकित करना चाहते हैं?'
जस्टिस रमना ने कहा, 'कल हमें इसे ले जाने के लिए एक लॉरी लगानी पड़ी। अगर आप चाहते हैं तो छोटी संख्या में फाइल करें' वकीलों ने CJI की बात पर सहमति जताई कि वो आगे से कम दस्तावेज दाखिल करेंगे। मामले की सुनवाई 18 अगस्त को होगी।

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