ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के लिए अब कार्रवाई से बच पाना मुश्किल हो जाएगा. इलेक्ट्रॉनिक निगरानी के जरिये अब 15 दिन के भीतर इसका नोटिस वाहन मालिक के घर पर भेजने की व्यवस्था शुरू होने जा रही है.
परिवहन मंत्रालय ने इसके लिए एक अधिसूचना जारी कर दी है. इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और सड़क सुरक्षा के प्रवर्तन के लिए संशोधित मोटर वाहन अधिनियम 1989 के तहत यह अधिसूचना जारी की गई है.
इसके मुताबिक चालान जारी करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग किया जाएगा. राज्य प्रवर्तन एजेंसियों को ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन से संबंधित अपराध होने के पंद्रह दिनों के भीतर अपराधी को नोटिस भेजना होगा.
इसके साथ ही नियमों के उल्लंघन के मामलों में चालान का निपटारा होने तक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का भी निर्देश दिया गया है.
यातायात कानूनों का पालन कराने के लिए इलेक्ट्रॉनिक जिन उपकरणों का प्रमुखता से इस्तेमाल किया जाएगा, उनमें गति पकड़ने वाला कैमरा, सीसीटीवी कैमरा, स्पीड गन, शरीर पर धारण करने वाला कैमरा, डैशबोर्ड कैमरा आदि शामिल होंगे.
ऑटोमैटिक नंबर प्लेट की पहचान सम्बंधी उपकरण (एएनपीआर), वजन बताने वाली मशीन और अन्य टेक्नोलॉजी भी इसमें शामिल हैं.

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