ट्विटर इंडिया प्रमुख को मुस्लिम बुजुर्ग से जुड़े वीडियो वाले मामले पर कोर्ट ने दी राहत

ट्विटर इंडिया के प्रमुख मनीष माहेश्वरी को कोर्ट से राहत मिल गई है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा, गवाही देने के लिए उन्हें उत्तरप्रदेश जाने की जरुरत नहीं होगी। खबरों के मुताबिक, कर्नाटक हाईकोर्ट ने गाजियाबाद में एक बुजुर्ग व्यक्ति पर हमले के वीडियो के संबंध में सीआरपीसी की धारा 41 ए के तहत ट्विटर इंडिया प्रमुख को यूपी पुलिस की ओर से दिए गए नोटिस को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा, यूपी पुलिस का ट्विटर इंडिया के प्रमुख को नोटिस दुर्भावनापूर्ण है।

इस मामले में कोर्ट ने यूपी पुलिस को वर्चुअल मोड के जरिए ऑफिस या घर पर जाकर बयान दर्ज करने की इजाजत दी है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने यह कहा कि ट्विटर इंडिया प्रमुख माहेश्वरी को जारी किया गया नोटिस दुर्भावनापूर्ण था। बाद में यूपी पुलिस ने दंगा करने, दुश्मनी को बढ़ावा देने और आपराधिक साजिश के भी आरोप लगाए थे। बता दें, बीते दिनों एक बुजुर्ग व्यक्ति अब्दुल समद ने आरोप लगाया था कि उन्हें कुछ लोगों ने पीटा और जय श्रीराम और वंदे मातरम का नारा लगाने के लिए मजबूर किया। इससे संबंधित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद ट्विटर इंडिया, कई पत्रकारों और कांग्रेस नेताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ