कोरोना महामारी की चपेट में आने वाले लोगों के लिए सरकार ने राहत राहत भरा कदम उठाया है, जिसके तहत उन्हें कोरोना के इलाज के खर्च पर कर में छूट मिलेगी.
वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने केंद्र सरकार के फैसले की जानकारी देते हुए एक ट्वीट में बताया है कि कोरोना इलाज में खर्च पर टैक्स छूट दी जाएगी.
ठाकुर ने कहा कि इस फैसले के तहत उन लोगों को टैक्स में छूट मिलेगी, जिन्होंने कोरोना के इलाज में 10 लाख रुपये तक खर्च किए हैं.
अनुराग ठाकुर ने ट्वीट में बताय है कि अगर किसी नियुक्तिकर्ता ने अपने कर्मचारी के कोविड इलाज पर खर्च किया, तो उस कर्मचारी को कोई टैक्स नहीं देना होगा.
ठाकुर ने कहा, अगर कोई बाहर का व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की मदद करता है और मृत्यु के बाद उसके परिवार की मदद करता है, तो उस परिवार को टैक्स नहीं देना पड़ेगा लेकिन इस पर 10 लाख रुपये तक की सीमा तय की गई है. साथ ही यह भी बताया कि अगर किसी की मृत्यु के बाद नियुक्तिकर्ता अपने कर्मचारी को एक्सग्रेशिया राशि देता है तो उस व्यक्ति के लिए टैक्स में छूट होगी.

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