पाना चाहते हैं अगर ज्यादा पेंशन, तो इस तरह करें आवेदन, दो ही दिन बचे हैं

रिटायरमेंट के बाद आप भी अगर ज्‍यादा पेंशन पाना चाहते हैं, तो अब कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने आपके लिए यह काम आसान कर दिया है. पर जल्‍दी कीजिए, क्‍योंकि ज्‍यादा पेंशन के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 3 मई है.


ईपीएफओ ने इसे लेकर एक नया सर्कुलर जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि ज्यादा पेंशन के लिए कैसे आवेदन किया जा सकता है. साथ ही इसमें ज्‍वाइंट ऑप्‍शन के वैलिडेशन यानी सत्यापन का तरीका भी बताया गया है. साथ ही आपको अपने नियोक्ता द्वारा दिए गए आपके वेतन के विवरण और जानकारी की जांच करने की प्रक्रिया भी बताई गई है. 


23 अप्रैल को जारी सर्कुलर में ईपीएफओ ने कहा है कि फील्ड ऑफिस संयुक्त विकल्पों और उच्च पेंशन के लिए आवेदनों की जांच करेगा. यदि सभी आवश्यकताएं पूरी हैं, तो नियोक्ताओं द्वारा दी गई जानकारी को फील्ड कार्यालय द्वारा वेरिफाई किया जाएगा.


ईपीएफओ ने 1 सितंबर, 2014 को या उससे पहले रिटायर होने वाले कर्मचारियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली भी शुरू की है, जो 3 मई तक मान्य रहेगी.


ईपीएफओ ने पेंशन संबंधी शिकायतों के समाधान के लिए एक शिकायत निवारण तंत्र यानी रिड्रेसल मैकेनिज्म भी शुरू किया है. इसके जरिये कोई भी शिकायत ईपीएफओ की शिकायत प्रबंधन प्रणाली - ईपीएफआईजीएमएस (EPF i-Grievance Management System) पर दर्ज की जा सकती है. उच्चतम पेंशन की श्रेणी के तहत 4 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के संदर्भ में शिकायत दर्ज की जाएगी. ईपीएफओ के अनुसार पेंशन से जुड़ी सभी शिकायतों का निपटारा मनोनीत अधिकारी के स्तर पर किया जाएगा.


शिकायत दर्ज कराने पर यदि विवरण मेल नहीं खाते हैं, तो सहायक भविष्य निधि आयुक्त (एपीएफसी)/क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (आरपीएफसी)-II एक महीने के भीतर पेंशनभोगियों को सूचित करते हुए नियोक्ताओं से विवरण मांगेंगे. इसके बाद अगर पूरी जानकारी मिलती है, तो ईपीएफओ उसके अनुसार बकाया राशि के भुगतान की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा. दूसरी ओर, विवरण प्राप्त नहीं होने पर मेरिट के आधार पर आदेश पारित किया जायेगा.


एफओ और नियोक्ता के विवरण मेल खाने पर आवेदक की बकाया राशि की गणना कर उसे पेंशनर के खाते में ट्रांसफर करने के लिए APFC / RPFC-II / RPFC-I द्वारा आदेश जारी किया जाएगा. जिन मामलों में विवरण मेल नहीं खाएंगे उनमें APFC/RPFC-II द्वारा नियोक्ता और कर्मचारी/पेंशनभोगी को सूचित किया जाएगा और उन्हें जानकारी पूरी करने के लिए एक महीने का समय दिया जाएगा.


यदि उच्च पेंशन या ज्‍वाइंट ऑप्‍शन के लिए आवेदन किसी भी कारण से मंजूर नहीं होता है, तो नियोक्ता को जरूरी जानकारियां प्रदान करने या पेंशनभोगियों द्वारा दिए गए विवरण सहित किसी भी विवरण को दुरुस्‍त करने का मौका दिया जाएगा. यह ऑनलाइन विंडो एक महीने तक चालू रहेगी.


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