कोरोना महामारी के कारण मार्च 2020 से बंद पड़ी अंतरराष्ट्रीय उड़ानें (International Flights) आखिरकार 27 मार्च से शुरू होने जा रही हैं.
इसके साथ ही केंद्र सरकार ने एयरपोर्ट और उड़ानों पर मौजूदा कोविड -19 (Covid-19) नियमों में कई ढील देने की घोषणा की है.
नागरिक उड्डयन मंत्रालय के नए नियमों के अनुसार, केबिन क्रू मेंबर्स को अब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट (PPE) किट पहनने की जरूरत नहीं होगी और एयरपोर्ट पर सुरक्षाकर्मी जरूरत पड़ने पर यात्रियों की तलाशी फिर से शुरू कर सकते हैं.
इसके अलावा एयरलाइंस को भी इंटरनेशनल फ्लाइट में मेडिकल इमरजेंसी के लिए 3 सीटें खाली रखने की जरूरत भी अब नहीं होगी.
हालांकि केंद्र सरकार ने कहा कि, एयरपोर्ट और फ्लाइट के दौरान फेस मास्क पहनना और हाथों की स्वच्छता/ सैनिटाइज़र का उपयोग करना अभी भी अनिवार्य है.
एयरलाइंस फ्लाइट में सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए कुछ अतिरिक्त पीपीई किट, सैनिटाइज़र और N-95 मास्क ले जा सकती है.
यात्रियों के साथ-साथ फ्लाइट स्टाफ के किसी भी व्यक्ति को संक्रमण से जुड़े मामलों में इनका इस्तेमाल किया जा सकता है.
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने केंद्र ने एयर ऑपरेशन के बेहतर संचालन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इन नियमों में ढील दी है.

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