- NHAI ने जारी की नई गाइडलाइंस, इन 25 श्रेणी के लोगों को अब नहीं देना होगा टोल टैक्स
- NHAI has issued new guidelines, these 25 categories of people will no longer have to pay toll tax
केंद्र सरकार ने हाईवे पर टोल टैक्स की नई गाइड लाइंस जारी करते हुए कई नई कैटेगरी बनाई हैं. इसके तहत 25 पदों या पेशे से जुड़े लोगों को शामिल किया है, जिन्हें हाईवे पर टोल टैक्स नहीं देना होगा.
एक दशक पहले 2000 से 2010 के बीच केवल 9 श्रेणियों के वाहनों को टोल टैक्स से छूट प्राप्त थी, जो अब बढ़कर 25 हो गई है. इनमें सांसद, विधायक के अलावा तमाम सरकारी कर्मचारी भी शामिल हैं.
इसके अलावा लाश ले जाने वाली गाडिय़ों से भी हाईवे के टोल नाकों पर टोल टैक्स नहीं लिया जाता.
जिन गाडिय़ों से टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा, उनमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रियों से लेकर सांसद और जज-मजिस्ट्रेट सहित कई बड़े अधिकारियों के पद शामिल हैं.
इसके अलावा रक्षा, पुलिस, फायर फाइटिंग, एंबुलेंस, शव वाहन, चुनिंदा राज्य और केंद्र सरकार के अधिकारी, मजिस्ट्रेट, सचिव, विभिन्न विभागों के सचिव, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारी शामिल हैं.
बता दें कि केंद्र सरकार 15 फरवरी 2021 से ही पूरे देश में टोल प्लाजा पर फास्टैग अनिवार्य कर चुकी है. हालांकि इसमें भी फर्जीवाड़ा शुरू हो चुका है.
टोल पार करने के लिए लोग बड़ी गाडिय़ों पर छोटी गाड़ी का फास्टैग लगाकर निकल रहे हैं. नेशनल हाईवे अथारिटी ऑफ इंडिया (एनएचआई) के अधिकारियों की जांच में पता चला कि ऐसे में लगभग 300 रुपए से 500 रुपए की टैक्स चोरी हो जाती है. जिससे सरकार को लाखों रुपए के राजस्व का नुकसान उठाना पड़ रहा है.
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