सुप्रीम कोर्ट से आज़म खान को झटका, यूपी में चुनाव प्रचार के लिए नहीं मिली जमानत


समाजवादी पार्टी के सांसद और विधानसभा चुनाव में रामपुर से प्रत्‍याशी आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है।

सीतापुर जेल में बंद सपा सांसद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर अंतरिम जमानत मांगी थी, ताकि वह विधानसभा चुनाव में भाग ले सकें।

शीर्ष अदालत ने मंगलवार को आजम खान की जमानत अर्जी पर सुनवाई की और उन्‍हें हाई कोर्ट जाने का निर्देश दिया।

साथ ही हाई कोर्ट को आजम खान मामले की जल्‍द सुनवाई करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद आजम खान ने अपनी याचिका वापस ले ली है।

मंगलवार को जेल में सपा सांसद आजम खान की ओर से कपिल सिब्‍बल सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित हुए। उन्‍होंने बताया कि उनके मुवक्किल पर 47 केस दर्ज हैं।

उन्‍होंने आजम खान के हवाले से सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उन्‍हें उत्‍तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में हिस्‍सा लेना है, लिहाजा उनकी अंतरिम जमानत की याचिका को स्‍वीकार किया जाए।

अपनी याचिका में आजम खान ने आरोप लगाया कि उत्‍तर प्रदेश सरकार जाबूझकर उनके मामले को लटका रही है, ताकि वह चुनाव प्रचार में भाग न ले सकें. इस पर शीर्ष अदालत ने पूछा कि आप हाई कोर्ट क्‍यों नहीं गए?

इस पर आजम खान के अधिवक्‍ता कपिल सिब्‍बल ने कहा कि हाई कोर्ट में हमें मौका नहीं दिया जा रहा है। मेरे खिलाफ राजनीति हो रही है।

इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहां राजनीति की बातें न करें। इस पर कपिल सिब्‍बल ने कहा कि आजम खान की जमानत याचिका पर पिछले 2 महीने से फैसला सुरक्षित है। इस मामले में अभी तक कुछ नहीं हुआ है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को आजम खान के मामले की जल्‍द सुनवाई करने का निर्देश दिया। 

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