- Budget disappointed the middle class and the salaried
- Income tax payers neither changed the slab nor got any new tax exemption
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अपने बजट में इनकम टैक्स चुकाने वाले करदाताओं को कोई राहत नहीं दी है. न तो पर्सनल इनकम टैक्स की दरों में कोई रियायत दी है और न ही आयकर के स्लैब में कोई बदलाव किया गया है. कुल मिलाकर मध्य वर्ग और वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए इस बजट में कोई सौगात नहीं है.
अब 2 साल तक भर सकेंगे अपडेटेड आईटीआर
आयकर दाता अब 2 साल तक अपने आईटीआर में संशोधन कर सकेंगे. इसके लिए अब वह दो वर्ष तक अपडेटेड आईटीआर भर सकेंगे, जिसे पिछले बजट में घटाकर एक साल कर दिया गया था.
दिव्यांगों के लिए टैक्स में राहत
दिव्यांगों केा टैक्स में राहत दी जाएगी। इनके इंश्योरेंस के लिए अभिभावकों को मिलने वाली करछूट भी बढ़ेगी. साथ ही दिव्यांग जनों की देखभाल के खर्च में मिलने वाली करछूट का भी विस्तार किया जाएगा.
LTCG टैक्स पर 15% ज्यादा सरचार्ज नहीं
किसी भी LTCG टैक्स पर 15 फीसदी से ज्यादा सरचार्ज नहीं लगाया जा सकता है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन का कहना है कि कोऑपरेटिव सोसायटी, जिनकी आमदनी 1 से 10 करोड़ रुपये के बीच है, उन पर सरचार्ज को 12 से घटाकर 7 फीसदी किया गया है.
क्रिप्टो करेंसी और NFT से आय पर 30 फीसदी टैक्स
वर्चुअल डिजिटल एसेट्स यानी क्रिप्टो करेंसी और NFT से होने वाली आय पर 30 फीसदी की दर से भारी-भरकम टैक्स लगाने का एलान. खास बात यह है कि इस आय में वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पर हुए घाटे को सेट-ऑफ भी नहीं किया जा सकेगा.
राज्य कर्मियों को NPS पर टैक्स में राहत
केंद्रीय कर्मियों की ही तरह राज्य कर्मचारियों के लिए NPS पर टैक्स राहत की सीमा 10 फीसदी से बढ़ाकर 14 फीसदी की जा रही है.
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