एक भी पैसे का निवेश किए बिना इन 5 तरीकों से आप बचा सकते हैं अपना टैक्स, जान लीजिए सबकुछ


टैक्‍स बचाने (Tax Saving) के लिए लोग क्या-क्या नहीं करते हैं। सीए और तमाम तरह के एक्सपर्ट्स से सलाह लेते हैं। कई तरह की रणनीति बनाते हैं।

सलाह के मुताबिक निवेश करके टैक्‍स बचाने की कोशिश की जाती है, पर आज हम आपको ऐसे पांच उपाय बातने जा रहे हैं, जिनके जरिये आप एक भी पैसे का निवेश किए बिना ही इनकम टैक्स में हर साल अच्‍छी खासी छूट पा सकते हैं।

कई लोग तो यह जानते भी हैं और अक्सर वे इनके जरिए आसानी से इनकम टैक्स में छूट का लाभ उठा लेते हैं।

पर, अभी भी बहुत सारे लोग इन बातों से अनजान हैं। तो आइए आपको हम जानकारी दे रहे हैं, ऐसे ही पांच तरह के विकल्प के बारे में।

हाउस रेंट अलाउएंस (HRA)

किराये के घर में रहने और HRA का दावा करने पर आपको टैक्स छूट मिलता है। मेट्रो शहर में रहने पर वेतन (मूल वेतन और महंगाई भत्ता) का 50% और गैर-मेट्रो शहरों के लिए वेतन का 40% तक HRA मिलता है। अगर आप माता-पिता के घर में रहते हैं तो उसका भी किराया आप माता-पिता के लिए दिखाकर छूट का लाभ ले सकते हैं।

शिक्षा ऋण (Education loan)

आजकल शिक्षा काफी महंगी है। ऐसे में ज्यादातर घरों में उच्च शिक्षा की पढ़ाई कर रहे बच्चों के लिए एजुकेशन लोन लिया जा रहा है। यह भी इनकम टैक्स में छूट देता है।

होम लोन (home loan)

अगर आप अपने सपनों का आशियाना बनवाए हैं और वह लोन पर है तो इसे भी छूट के लिए आवेदन कर सकते हैं।

वरिष्ठ नागरिकों के लिए चिकित्सीय खर्च

(Medical Expenses for Senior Citizens)

घर के सीनियर सिटिजन्स के लिए अगर कोई हेल्थ इंश्योरेंस है या कोई इलाज का खर्चा है तो उस पर भी आप छूट ले सकते हैं।

बच्चों की ट्यूशन फीस

(children's tuition fees)

जी हां, यह शायद आपको पता ना हो लेकिन बच्चों के ट्यूशन फीस पर भी टैक्स में छूुट मिलता है। यह तो हर घर में बच्चों पर ज्यादा खर्च हो रहा है तो इसका लाभ लीजिए।

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