मध्य प्रदेश के इंदौर में कोर्ट ने पत्नी का शारीरिक शोषण करने वाले पति की जमानत याचिका खारिज कर दी है। बीते दिनों इंदौर के महिला थाने में एक महिला ने अपने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी।
शिकायत के मुताबिक, महिला का पति अप्राकृतिक कृत्य करते हुए उसका शारीरिक शोषण कर रहा है। जिला न्यायालय ने आरोपी पति की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
खबर के मुताबिक, पीड़ित महिला अपने पति से 27 साल छोटी है। उसका पति गुजरात का एक नामचीन ज्वेलरी व्यापारी है। महिला ने पति के नकली दातों से काटे जाने की भी शिकायत की।
आरोपी पति ने महिला थाने में जाने के बाद अग्रिम जमानत के लिए याचिका लगाई गई थी, इस पर सुनवाई करते हुए जिला न्यायालय ने खारिज कर दिया। साथ ही कोर्ट ने ऐसी हैवानियत करने वाले पति पर कड़ी कार्यवाही और उससे नकली दांत जब्त करने के भी निर्देश पुलिस को दिए हैं।
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