केजरीवाल की हिरासत 7 मई तक बढ़ी, चुनाव के दूसरे व तीसरे चरण के दौरान जेल में ही रहेंगे


दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्‍ली की मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत सात मई तक के लिए बढ़ गई है। कोर्ट के इस आदेश के बाद केजरीवाल अब लोकसभा चुनाव के दूसरे (26 अप्रैल) और तीसरे (7 मई) फेज की वोटिंग के दौरान भी जेल में रहेंगे।


सीएम केजरीवाल के अलावा तेलंगाना के पूर्व मुख्‍यमंत्री चंद्रशेखर राव की पुत्री व BRS नेता के. कविता और इस मामले के एक अन्य आरोपी चरनप्रीत की हिरासत भी 7 मई तक बढ़ा दी गई है। प्रवर्तन निदेशालय ने कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा कि के. कविता के केस में एजेंसी 60 दिन में चार्जशीट फाइल करेगी।


बता दें कि केजरीवाल को 21 मार्च की रात को केंद्र की मोदी सरकार के तहत आने वाली जांच एजेंसी ईडी द्वारा गिरफ्तार किया गया था। 15 अप्रैल को अदालत ने आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ाई थी। आज उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा के समक्ष वस्तुतः पेश किया गया। 


इससे पहले 10 अप्रैल को दिल्ली उच्च न्यायालय ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि ईडी पर्याप्त सामग्री, अनुमोदकों और आप के अपने उम्मीदवार के बयान पेश करने में सक्षम था, जिसमें कहा गया था कि केजरीवाल को गोवा चुनाव के लिए पैसे दिए गए थे।


दिल्ली के मुख्यमंत्री ने दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति स्वर्णकांत शर्मा की पीठ के उक्त आदेश को शीर्ष न्यायालय में चुनौती दी है। इस मामले में आप नेता मनीष सिसौदिया और संजय सिंह भी आरोपी हैं। सिंह को हाल ही में ईडी द्वारा दी गई रियायत के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी थी, जबकि सिसौदिया अभी भी जेल में हैं।


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