आपने भी अगर अपने घर में पुरानी कार खड़ी कर रखी है, तो अब उनके जरिए वो कमाई कर सकते हैं. इसे स्कूल वैन के रूप में रजिस्ट्रेशन करा कर पैसे कमाए जा सकते है.
दिल्ली सरकार का परिवहन विभाग पुराने वाहनों को स्कूल कैब के रूप में रजिस्ट्रेशन की अनुमति देने के लिए दिशा-निर्देशों में बदलाव करने पर विचार कर रही है.
हालांकि कैब के तौर पर सिर्फ उन्हीं वाहनों को रजिस्ट्रेशन की अनुमति दी जाएगी, जो फिटनेस और अन्य मानकों को पूरा कर लेंगे.
सूत्रों के मुताबिक दिल्ली परिवहन निगम (DTC) ने सार्वजनिक परिवहन के लिए बसों की बढ़ती मांग को देखते हुए नए शैक्षणिक सत्र से शहर के स्कूलों को बसें उपलब्ध कराने की सुविधा बंद करने का फैसला किया है.
इसके मद्देनजर पुराने वाहनों को स्कूल कैब के रूप में रजिस्ट्रेशन पर विचार किया जा रहा है. मौजूदा समय में केवल नए वाहनों को ही स्कूल कैब के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है.
ऐसे में स्कूलों और अभिभावकों द्वारा बड़ी संख्या में किराए पर ली गई वैन और कैब परिवहन विभाग की अनिवार्य आवश्यकताओं और मानकों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं.
इसे देखते हुए हालांकि, परिवहन विभाग के साथ उचित पंजीकरण के बिना बड़ी संख्या में वाहनों का उपयोग इस उद्देश्य के लिए किया जा रहा है.
दिल्ली में इस समय करीब 9,000 वाहन ही स्कूल कैब के रूप में पंजीकृत हैं, जबकि बड़ी संख्या में वाहनों का बिना किसी औपचारिक पंजीकरण के ही संचालन किया जाता है.


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