आपके पास भी है अगर ये वाला डीएल तो पढ़ लें जरूरी खबर, वर्ना 12 मार्च के बाद होंगे परेशान


अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) 20 साल पुराना है यानी डीएल 2002 से पहले का बना हुआ है तो आपको एक सप्‍ताह के भीतर ही उसे ऑनलाइन अपडेट कराना होगा, वर्ना लाइसेंस रद्द हो जाएगा.

केंद्र सरकार के सड़क व परिवहन मंत्रालय (Transport Ministry) ने आदेश जारी किया है, जिसके तहत  ‘सारथी’ पोर्टल के माध्यम से देशभर के लाइसेंस की जानकारी और आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन की गई है.

‘सारथी’ पोर्टल के जरिए घर बैठे ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस, रिन्युअल, डुप्लीकेट और करेक्शन से जुड़े काम भी कराए जा सकते हैं.

इसके अलावा मंत्रालय ने सभी आरटीओ को निर्देश दिए हैं कि हस्तलिखित यानी डायरी पर बने पुराने ड्राइविंग लाइसेंस का डेटा ऑनलाइन किया जाए. 12 मार्च तक सारथी पोर्टल पर बैकलॉग एंट्री का लिंक खुली रहेगी.  इसके बाद यह सुविधा बंद हो जाएगी.

बता दें कि डीएल से जुड़ी पूरी प्रक्रिया अब सारथी पोर्टल के माध्यम से ही होनी है. इसके लिए डेटा का ऑनलाइन होना जरूरी है. इसीलिए  2002 से पहले के लाइसेंस को ऑनलाइन अपड़ेट कराना होगा, क्‍योंकि उसका डेटा बेस उपलब्‍ध नहीं है.

इसी के मद्देनजर विभाग ने निर्देश जारी किए हैं कि जिनके पास डायरी वाले लाइसेंस हैं, वह रजिस्ट्रेशन सारथी पोर्टल पर कराएं. नहीं तो उनके लाइसेंस का रिन्यूवल नहीं होगा और न ही डुप्लीकेट लाइसेंस बन सकेगा.

वर्ष 2002 से पहले सभी डीएल ऑफलाइन बनते थे. इनका डाटा ऑनलाइन नहीं होता है. 20 साल अवधि वाले इन लाइसेंस का तेजी से नवीनीकरण आदि के आवेदन आ रहे हैं.

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