
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और प्रीपेड कार्ड जारी करने को लेकर एक बड़े फैसले के तहत मास्टरकार्ड एशिया/पैसिफिक पीटीई लिमिटेड (मास्टर कार्ड) के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कड़े कदम उठाए हैं.
आरबीआई ने बैंक ने मास्टरकार्ड को 22 जुलाई, 2021 से अपने कार्ड नेटवर्क में नए घरेलू ग्राहकों को शामिल करने पर बैन लगा दिया है.
रिजर्व बैंक के इस आदेश के बाद अब मास्टर कार्ड 22 जुलाई के बाद भारत में नए कार्ड जारी नहीं कर सकेगा.
आरबीआई ने यह कार्रवाई पेमेंट सिस्टम डाटा के स्थानीय स्टोरेज के नियमों का पालन न करने पर की है। आरबीआई ने कहा कि अत्यधिक समय और पर्याप्त अवसर देने के बावजूद मास्टर कार्ड ने पेमेंट सिस्टम डाटा के स्थानीय स्टोरेज को लेकर जारी गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन नहीं किया है.
रिजर्व बैंक ने मास्टर कार्ड से कहा है कि वह सभी कार्ड जारीकर्ता बैंक और गैर-बैंक संस्थाओं को इस आदेश के बारे में सूचित करेगा.
आरबीआई ने मास्टरकार्ड के खिलाफ यह नियामकीय कार्रवाई पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट, 2007 की धारा 17 के तहत की है.
बता दें कि बीते वर्ष ही आरबीआई ने भारत में होने वाले ट्रांजेक्शन का सारा डेटा भारत स्थित सर्वर में ही सेव करने का नियम लागू किया है, जिसका मास्टर कार्ड ने अबतक पालन नहीं किया है.
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