उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पॉक्सो कोर्ट ने गुरुवार को 8 साल की बच्ची से दुष्कर्म और उसकी हत्या करने के मामले में दोषी को फांसी की सज़ा दी है।
साथ ही, 1.20 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अदालत का यह फैसला घटना के 140 दिन के भीतर आया है।
इस फैसले के बाद पिता ने कहा- कानून ने न्याय दे दिया है। लेकिन बेटी की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब दरिंदा फांसी पर लटक जाए।
यह पूरी वारदात यूपी के बुलंदशहर जिले में अनूपशहर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की है।
इस मामले में आरोपी हरेंद्र 3 मार्च को शिमला हिमाचल प्रदेश से गिरफ्तार किया गया था।
हरेंद्र ने कबूला था कि उसने शराब पीने के बाद बच्ची से रेप किया। पकड़े जाने के डर से मुंह दबाकर बच्ची की हत्या कर दी।
एडीजीसी सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि कोर्ट ने हरेंद्र को दोषी पाते हुए हत्या, रेप और पॉक्सो एक्ट में फांसी की सजा सुनाई है।
दोषी पर कुल 1.20 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है, जो पीड़ित परिवार को दिया जाएगा।
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