भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने उद्योगपित अनिल अंबानी व उनकी कंपनी रिलायंस होम फाइनेंस सहित 3 अन्य व्यक्ति अमित बापना, रवींद्र सुधाकर और पिंकेश आर शाह को कंपनी से संबंधित कथित धोखाधड़ी गतिविधियों (fraudulent activities) के लिए प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित कर दिया है।
11 फरवरी को जारी 100 पन्नों के अंतरिम आदेश में नियामक ने सभी को सेबी के साथ पंजीकृत किसी भी मध्यस्थ, किसी भी लिस्टड सार्वजनिक कंपनी या किसी भी सार्वजनिक कंपनी के कार्यवाहक निदेशकों / प्रमोटरों के साथ खुद को जोड़ने से रोक दिया है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक सेबी ने रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड, उद्योगपति अनिल अंबानी और तीन अन्य व्यक्तियों के ऊपर कंपनी से संबंधित कथित धोखाधड़ी करने का आरोप है।
अनिल अंबानी की प्रतिबंधित कंपनी रिलायंस होम फाइनेंस के शेयर में भारी दबाव रहा। शुक्रवार को रिलायंस होम फाइनेंस के शेयर 1.40 फीसदी गिरावट के साथ 4.90 रुपए बंद हुए। कंपनी का मार्केट कैप 237 करोड़ रुपए है। शेयर का 52 वीक हाई 6.75 रुपये पर है जबकि इसका 52 वीक लो 2.10 रुपये पर है।
इसके साथ ही सेबी ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) और उसके पूर्व प्रबंध निदेशकों तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारियों चित्रा रामकृष्ण और रवि नारायण तथा अन्य पर जुर्माना लगाया है।
यह जुर्माना समूह परिचालन अधिकारी और प्रबंध निदेशक (एमडी) के सलाहकार के रूप में आनंद सुब्रमण्यन की नियुक्ति में प्रतिभूति अनुबंध नियमों के उल्लंघन को लेकर लगाया गया है।
सेबी ने रामकृष्ण पर 3 करोड़, एनएसई, नारायण और सुब्रमण्यन पर 2-2- करोड़ रुपए तथा वीआर नरसिम्हन पर 6 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।
इसके साथ ही नियामक ने एनएसई को कोई भी नया उत्पाद पेश करने से 6 महीने के लिए रोक दिया है और रामकृष्ण और सुब्रमण्यन को तीन साल की अवधि के लिए किसी भी बाजार संस्थान या सेबी के साथ पंजीकृत किसी भी मध्यस्थ के साथ जुड़ने को लेकर रोक लगाई गई है। नारायण के लिए यह पाबंदी दो साल की है।
ये भी पढ़ें
0 टिप्पणियाँ
आपकी टिप्पणियों, प्रतिक्रियाओं व सुझावों का स्वागत है, पर भाषा की गरिमा और शब्दों की मर्यादा अवश्य बनाए रखें.